रोहतक ,31 अक्तूबर ( न्यूज़ अपडेट इंडिया ) चुनावी रंजिश को लेकर हुए विवाद में नया बांस के सरपंच दलबीर ¨सह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने एक को उम्रकैद और तीन को एक-एक साल की सजा दी है। इसके साथ ही, नौ आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 हजार रुपये और बाकी तीन आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट में मामले की सुनवाई में विगत छह वर्ष के दौरान आरोपी प्रदीप व बलवंत की मौत हो चुकी है। एडीएसजे जसबीर ¨सह की अदालत ने शुक्रवार को ही आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मुख्य आरोपी सतेंद्र को हत्या के आरोप में दोषी करार दिया था जबकि संदीप, अशोक और राहुल को केवल आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया गया था। मंगलवार को कोर्ट ने सतेंद्र को उम्र कैद के साथ 20 हजार के जुर्माने की सजा दी है। जबकि आर्म्स एक्ट के दोषियों सतेंद्र समेत संदीप, अशोक और राहुल को एक साल की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उनकी सजा पूरी होने के कारण उन्हें अंडरगोन करने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में नवीन, सतपाल, जगबीर, सतबीर, आनन्द, ऋषिपाल, तरूण, संदीप और सत्यवान को बरी कर दिया गया था।
यह था मामला
मामले के मुताबिक कस्बा सांपला के गांव नया बांस के सरपंच दलबीर ¨सह की 27 नवंबर 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को शिकायत देते हुए दलबीर के पिता श्रीभगवान ने बताया था कि उनका बेटा दलबीर फिलहाल गांव का सरपंच है। दलबीर ने खरखौदा रोड खेड़ी सांपला के पास ही स्थित एक फैक्ट्री में अपना आफिस बनाया हुआ था। इसमें अगले दिन एक दोहती की शादी होनी थी। वारदात से पहले रात को करीब आठ बजे वह और उसका चचेरा भाई देवव्रत खाना लेकर दलबीर को देने के लिए फैक्ट्री पर पहुंचे थे। आफिस के निकट पहुंचते ही उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी। पुलिस को उन्होंने बताया था कि उनके ही गांव के रहने वाले सतेंद्र, तरूण, राहुल और आनन्द गांव के सरपंच दलबीर को गोली मार कर फरार हो रहे थे। उन्होंने कार का पीछा किया। पता चला कि कार के पास सतबीर भी मौजूद था। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। गोली लगने से सरंपच दलबीर की मौत हो गई थी। सरपंच के चुनाव के दौरान ही दोनों परिवार में पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू करते हुए 15 लोगों को आरोपित बनाया था और मामला दर्ज कर लिया था।