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हरियाणा

हरियाणा में युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण

Updated on Tuesday, July 07, 2020 11:21 AM IST


चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा व जजपा ने अपने-अपने स्तर पर युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए आरक्षण प्रदान करने का ऐलान किया था।

(SUBHEAD)

दोनों दलों ने चुनावी घोषणा को अमली रूप देते हुए आज यह फैसला कर दिया। सरकार के फैसले के बाद अब प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्रियां अथवा पहले स्थापित कंपनी में नई भर्तियां होंगी उसमें हरियाणावी मूल के युवाओं की 75 प्रतिशत नियुक्तियां अनिवार्य होगी। प्राइवेट सैक्टर में युवाओं की नौकरी के लिए जो कानून बनाया जा रहा है उसमें कड़े नियम भी लागू करने का प्रावधान है। अगर कोई कंपनी/फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा लेकिन 50 हजार रूपये से नीचे की तनख्वाह के हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निशुल्क है। रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी। जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना रजिस्टर्ड नहीं करवाएगी उसको हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-तीन के तहत 25 हजार से एक लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगर फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। निजी क्षेत्र के रोजगार प्रदाता को प्रदेश में निपुण अथवा योग्य कर्मचारी की उपलब्धता न होने पर इसकी सूचना श्रम विभाग को देनी होगी। श्रम विभाग संबंधित फर्म को कर्मचारियों को सक्षम बनाने या अन्य राज्य के युवाओं को नौकरी देने के लिए अनुमति देगा।  
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इस तरह से लागू होगा हरियाणा में आरक्षण कानून
हरियाणा में आरक्षण के संबंध में सोमवार को लिया गया फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 प्रदेश के सभी निजी उद्योग, फर्म अथवा हर रोजगार प्रदाता पर लागू होगा जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू न होकर अध्यादेश के नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि के बाद निजी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों पर लागू होगा।
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जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल उन्हें भी मिलेगा लाभ
निजी क्षेत्र के उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण का लाभ लेने के लिए उनके पास हरियाणा का स्थाई निवासी प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) होना अनिवार्य है। इस कानून को लागू करवाने का जिम्मा श्रम विभाग का होगा। कानून के दायरे में आने वाली प्रत्येक फर्म, फैक्ट्री अथवा आउट सोर्सिंग कंपनी को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का विस्तार पूर्वक डाटा सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र में यह कानून 50 हजार रूपये तक वेतन वाले पदों पर ही लागू होगा।

 

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