चंडीगढ़, 5 अक्टूबर (न्यूज अपडेट इंडिया )- हरियाणा सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के किसानों के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान दूसरे चरण में फसल अवशेषों के प्रबन्धन हेतु कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, जिसके तहत इच्छुक किसान विभाग की वैबसाइट www.agriharyana.gov.in पर प्रफोर्मा के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डा० अभिलक्ष लिखी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समय सीमा 6 अक्तूबर प्रात: 10.00 बजे से 25 अक्तूबर सायं 5.00 बजे तक निर्धारित है और आवेदन पत्र के साथ विभिन्न दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिसमें वैध ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, लघु एवं सीमांत किसान कृषि विवरण बारे पटवारी रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक विवरण, मोबाइल नम्बर, जाति प्रमाणपत्र, पैन नम्बर, शपथपत्र के साथ-साथ कृषि यंत्र के बिल व यंत्र के साथ किसान की फोटो होना शामिल है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु कृषि यंत्रों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसएफ, एमएफ, महिला किसान को 50 प्रतिशत तक की अनुदान राशि तथा अन्य को 40 प्रतिशत अनुदान राशि मुहैया करवाई जा रही है, जिनमें हैपी सीडर, रोटरप्लो, रीपर बाइंडर, स्ट्रा बेलर, मल्चर, रिवर्सिबल प्लो, हे रेक, स्ट्रा चोपर, स्ट्रा श्रेडर, स्ट्रा स्लेशर, स्ट्रा रीपर शामिल हैं। डा० लिखी ने बताया कि किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए किसान अपने सम्बन्धित जिले के उपकृषि अथवा सहायक कृषि अभियंता से सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, जिन किसानों ने किसान मेला के दौरान आवेदन पत्र दिया था उनको ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।