पंजाब में अब नॉन-डेयरी यानी एनालॉग पनीर का उत्पादन और बिक्री नहीं हो सकेगी। पंजाब सरकार के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने एनालॉग पनीर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट-2006 की धारा 30(2)(ए) के तहत जारी किया गया है।