चंडीगढ़ | पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे रिक्त पदों को तत्काल भरें और भर्ती और पदोन्नति दोनों में विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दें। यह निर्देश विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के अनुरूप है। RPwD अधिनियम, 2016 के अनुसार, सरकारी नौकरी की 4% रिक्तियाँ बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जानी हैं, जिसमें अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, चलने-फिरने में अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता और अन्य विशिष्ट स्थितियाँ शामिल हैं। इस आरक्षण का उद्देश्य समान अवसर प्रदान करना और कार्यबल में समावेशिता को बढ़ावा देना है। यूटी चंडीगढ़ में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त माधवी कटारिया ने बताया कि राज्यपाल के निर्देश के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन के सभी विभागों को विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। यह कदम प्रशासन के व्यापक मिशन का हिस्सा है, ताकि सभी नागरिकों के लिए अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके।