चंडीगढ़ , 28 जून । एसीबी रोहतक की टीम ने आज दिनंाक 28.6.2025 को आरोपिया महिला पुलिस उप निरीक्षक मंजू देवी, तफतीशी अधिकारी, थाना सिविल लाईन, सोनीपत को शिकायतकर्ता से 60,000/-रू.(साठ हजार रू.) नकद बतौर रिश्वत राशि लेते थाना सिविल लाईन, सोनीपत से रंगे हाथों गिरफतार किया गया है तथा आरोपिया के विरूद्व अभियोग संख्या 20 दिनंाक 28.6.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता द्वारा एसीबी, रोहतक को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वह वर्ष 2023 में गजराज हस्तपाल, गोहाना में नौकरी करता था। उसके साथ नरेश पत्नी मंजीत भी नौकरी करती थी। उनका आपस में पैसे का लेन-देन था। उसके द्वारा नरेश उपरोक्त को 6 लाख रू. उधार दिये तथा बाद में नरेश उपरोक्त द्वारा उसके पैसे वापिस करने से मना कर दिया गया तथा उसके विरूद्व मुकद्मा न. 169 दिनांक 21.6.2025 धारा 115, 351(2), 64(1) भारतीय न्याय संहित, 2023 (चोट पंहुचाना, अपराधिक धमकी देना व बलात्कार ) थाना सिविल लाईन रोहतक मंें दर्ज करवा दिया। इस अभियोग की तफतीश पुलिस उप निरीक्षक मंजू देवी उपरोक्त द्वारा की जा रही है। उसके विरूद्व दर्ज मुकदमा को कैंसल करने की एवज में आरोपिया महिला पुलिस उप निरीक्षक मंजू देवी तफतीशी अधिकारी, थाना सिविल लाईन, सोनीपत द्वारा उससे 60,000/-रू. नकद बतौर रिश्वत की मांग की गई।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर एसीबी रोहतक द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपिया महिला उप निरीक्षक मंजू देवी उपरोक्त को शिकायतकर्ता से 60,000/-रू. नकद बतौर रिश्वत राशी लेते रंगे हाथो गिरफतार किया गया है। यह पूरी कार्यवाही गवाहो के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई तथा इस कार्यवाही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन किया गया है।