चंडीगढ़, 2 जुलाई । एसीबी करनाल द्वारा आज दिनांक 2.7.2025 को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी ए.एस.आई. कुलबीर सिंह तफतीशी अधिकारी, पुलिस चौंकी मॉडल टाउन, करनाल के विरूद्ध चालान धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट 1988 व 308 (2) बी.एन.एस. के तहत माननीय न्यायालय, करनाल में दिया गया है। शिकायतकर्ता ने एसीबी करनाल को दी गई अपनी शिकायत मंे आरोप लगाया कि मुकदमा न. 127 दिनांक 27.3.2025 धारा 351(2), 191(3), 190, 129, 115 व 110 बी.एन.एस. थाना सिविल लाईन करनाल में उसके भतीजे यश को बिना किसी परेशानी के उपरोक्त अभियोग में शामिल तफतीश करने व रिश्वत न देने पर उसके परिवार के अन्य सदस्यों को झूठे मामले में फँसाने की ऐवज में आरोपी ए.एस.आई. कुलबीर सिंह तफतीशी अधिकारी न. 1058/करनाल पुलिस चौंकी मॉडल टाउन, करनाल ने उससे 20,000/- रू. की रिश्वत की मांग है। इस माँगी गई रिश्वत राशि में से आरोपी पहले ही उससे 10,000/- रूपये बतौर रिश्वत ले चुका है। अब आरोपी द्वारा उससे बकाया 10,000/- रूपये नकद रिश्वत की माँग की है। उपरोक्त शिकायत पर कार्यावाही करते हुये एसीबी करनाल द्वारा आरोपी ए.एस.आई. कुलबीर सिंह न. 1058/करनाल को शिकायतकर्ता से 10,000/- रुपये (दस हजार रूपये)े लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था और आरोपी के विरूद्ध अभियोज संख्या 13 दिनांक 05.05.2025 धारा 7, 7ए पी.सी. एक्ट 1988 व 308(2), 61 बी.एन.एस. के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल दर्ज किया गया था।