चंडीगढ़, 17 जून-जिला सिरसा के कालांवाली नगरपालिका के अध्यक्ष तथा सभी वार्डों के पार्षदों के रिक्त पदों को भरने के लिए आगामी 29 जून (रविवार) को होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर, चुनाव क्षेत्र में स्थित हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में सवेतन अवकाश रहेगा।
यह अवकाश जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 173-ए के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप है। यह अवकाश उन सभी सरकारी कर्मचारियों को देय होगा, जो संबंधित क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हैं, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
इसके अतिरिक्त, हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों तथा श्रमिकों, जो उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हैं, को भी उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा।