हरियाणा सरकार ने नागरिकों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गृह विभाग की 33 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा निर्धारित की गई है। इससे नागरिकों को विभिन्न अनुमतियों, सत्यापन और लाइसेंस संबंधी सेवाएं तय समय पर मिल सकेंगी।