नई दिल्ली । दिल्ली में जल संकट के चलते दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर कर हरियाणा और उत्तरप्रदेश को एक महीना के लिए अतिरिक्त पानी रिलीज करने की मांग की थी ।
इस भीषण गर्मी मे आज 6 जून को दिल्ली जन संकट पर फैसला सुना के सुप्रीम कोर्ट ने राहत का रास्ता बना दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल को पानी देने मैं कोई परेशानी नहीं है । इसलिए वह दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी मदद रूप मे रिलीज करेगा।
(SUBHEAD)
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की निर्देश दिया है की जब हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाए तो हरियाणा वजीराबाद तक पानी पहुंचाने में मदद करे ताकि दिल्ली के लोगों को बिना किसी बाधा के पीने का पानी मिल सके। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने को भी कहा है।
जस्टिस मिश्रा और जस्टिस विश्वनाथन की पीठ ने आदेश देते हुए कहा है कि बुधवार 7, जून से ही पानी छोड़ने जाए । कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया की नही पानी की बरबादी होनी चाहिए और न ही इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया की सोमवार 10 जून तक इस मामले रिपोर्ट पेश करे।