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चंडीगढ़

हरियाणा में यूपी की तर्ज पर लागू होगा कानून

Updated on Monday, March 15, 2021 17:16 PM IST

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार प्रदेश में आंदोलन व दंगों के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई दंगाईयों से करने को लेकर एक नया कानून लागू करने जा रही है। जिसे संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 का नाम दिया गया है। यह विधेयक हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज द्वारा सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस मामले में हरियाणा में उत्तर प्रदेश में लागू किए गए कानून के आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया है। सोमवार को गृह मंत्री अनिल विज संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 पेश करेंगे।
हरियाणा में बिल ड्रॉफ्ट करने से पहले गृह विभाग के अधिकारियों ने यूपी सहित दूसरे राज्यों के इस तरह के कानून का अध्ययन किया था। सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान होगा।

(SUBHEAD)
खट्टर सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही इस तरह का कानून बनाना चाह रही थी लेकिन यह सिरे नहीं चढ़ पाया। पिछले साल यूपी सरकार ने जब ऐसा कानून बना दिया तो हरियाणा ने भी इस पर तेजी से काम शुरू किया। गृह मंत्री अनिल विज ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी को बिल ड्रॉफ्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा।
गृह विभाग से बनकर आए ड्रॉफ्ट को मंजूरी देने के बाद विज ने इसे सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) में भेजा। मुख्यमंत्री की मुहर लगने के बाद अब विधेयक तैयार हो चुका है और उसे विधानसभा सचिवालय में भेजा जा चुका है। यूपी सरकार ने सरकारी के साथ प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में दोषी पाए जाने पर एक साल की जेल या 5 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया है। सरकार के इस कानूनमें राजनीतिक जुलूसों, प्रदर्शन, हड़ताल, कामबंदी और आंदोलन के दौरान सरकारी व प्राइवेट प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान के सभी मामलों को कवर किया जाएगा।

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