चंडीगढ़:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 09.05.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जो पक्षकार अपने मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निस्तारण कराना चाहते हैं तथा जिनके मामले जिला न्यायालयों एवं अन्य न्यायाधिकरणों, यू.टी. चंडीगढ़ में लंबित हैं, वे अपने मामलों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में जिन मामलों का निस्तारण किया जाएगा, उनमें आपराधिक शमनीय (compoundable) मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 से संबंधित मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, श्रम विवाद, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (जैसे बिजली एवं पानी के बिल) से संबंधित विवाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, किराया संबंधी मामले, उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मामले, भरण-पोषण से संबंधित मामले तथा अन्य दीवानी वाद (जैसे किराया, उपभोगाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट निष्पादन वाद आदि) शामिल हैं।