चंडीगढ़। मुख्य सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन के निर्देशों तथा स्वास्थ्य सचिव एवं स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशक, यू.टी. प्रशासन के मार्गदर्शन में, ड्रग्स कंट्रोल विभाग, चंडीगढ़ ने सीडीएससीओ (बद्दी) के अधिकारियों के साथ मिलकर खूँडा लाहौरा, चंडीगढ़ स्थित एम/एस जे.डी.एस. इन्फोटेक नामक अवैध मेडिकल डिवाइस दुकान पर संयुक्त छापेमारी की।
ड्रग्स कंट्रोल विंग और सीडीएससीओ ने अवैध मेडिकल डिवाइस दुकान पर की छापेमारी
छापेमारी के दौरान टीम ने 1,050 आयातित इन्फ्यूजन पंप जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹8,00,000/- आंकी गई है। यह पाया गया कि उक्त उपकरण बिना वैध आयात दवा लाइसेंस एवं बिक्री लाइसेंस के आयात किए गए थे। चूँकि उत्पाद बिना प्राधिकरण के आयात किए गए थे, अतः आगे की कार्यवाही केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग (सीडीएससीओ), नई दिल्ली द्वारा की जा रही है। ध्यान रहे कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मेडिकल डिवाइस नियम, 2017 के अंतर्गत अनेक चिकित्सा उपकरण, जिन पर पहले लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी, अब केंद्रीय एवं राज्य औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस/पंजीकरण की अनिवार्यता के दायरे में लाए गए हैं।
सभी हितधारकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे चिकित्सा उपकरणों/डायग्नोस्टिक्स की बिक्री अथवा खरीद में संलग्न होने से पूर्व औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा मेडिकल डिवाइस नियम, 2017 के अंतर्गत आवश्यक पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त करें, ताकि कठोर दंडात्मक कार्रवाई एवं कानूनी परिणामों से बचा जा सके। चंडीगढ़ प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार की प्रवर्तन कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।