चंडीगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यूटी चंडीगढ़ द्वारा 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वे व्यक्ति, जो अपने वाद/मुकदमे जिला न्यायालयों एवं अन्य अधिकरणों, यू.टी. चण्डीगढ़ में सूचीबद्ध हैं तथा इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समझौते द्वारा उनका निपटारा करवाना चाहते हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चण्डीगढ़ के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं ताकि उनका प्रकरण दिनांक 13.09.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध किया जा सके।
चंडीगढ़ में 13 सितंबर को जिला न्यायालयों एवं अन्य अधिकरणों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में, जो जिला न्यायालयों एवं अन्य अधिकरणों, यू.टी. चण्डीगढ़ में आयोजित की जाएगी, लिए जाने वाले प्रकरणों की श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है। फौजदारी के सम्हायोग्य अपराध; एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत मामले; धन-वसूली संबंधी मामले; मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा मामले; श्रम विवाद मामले; सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवाद जैसे बिजली एवं पानी के बिलों के मामले; पारिवारिक/वैवाहिक विवाद; किराया संबंधी मामले; उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मामले; भरण-पोषण से जुड़े मामले; एवं अन्य दीवानी वाद (जैसे किराया, उपभोग अधिकार, स्थगन वाद, विशिष्ट कार्य निष्पादन वाद इत्यादि)।
अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चण्डीगढ़ के कार्यालय से सम्पर्क/फोन करें अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. की वेबसाइट (
www.chdslsa.gov.in) पर जाएं; ईमेल:
slsa-chd@nic.in, दूरभाष: 0172-2742999, 7087112348। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चण्डीगढ़: ईमेल:
disautchd@gmail.com, दूरभाष: 0172-2972223, 8427566990, 9464741515।