पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे रिक्त पदों को तत्काल भरें और भर्ती और पदोन्नति दोनों में विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दें। यह निर्देश विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के अनुरूप है। RPwD अधिनियम, 2016 के अनुसार, सरकारी नौकरी की 4% रिक्तियाँ बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जानी हैं, जिसमें अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, चलने-फिरने में अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता और अन्य विशिष्ट स्थितियाँ शामिल हैं।