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पंजाब

एन.ओ.सी. के बिना प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई

Updated on Friday, February 28, 2025 18:12 PM IST

चंडीगढ़ | आम लोगों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता के तहत आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग द्वारा एन.ओ.सी. के बिना प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन की दी गई सुविधा की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त तक करने का निर्णय लिया गया है।

आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज यहां जारी प्रेस बयान में कहा कि लोगों की जोरदार मांग को देखते हुए अंतिम तिथि छह महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे पहले, राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक एन.ओ.सी. के बिना प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिया गया था, और अब इसमें वृद्धि करते हुए 1 मार्च 2025 से 31 अगस्त 2025 तक इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।

लोगों की जोरदार मांग को देखते हुए छह महीने का समय बढ़ाया गया: मुंडियां

स. मुंडियां ने बताया कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के माध्यम से भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए एन.ओ.सी. की शर्त को समाप्त कर दिया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत देने के साथ-साथ अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इसका उद्देश्य प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन में आने वाली समस्याओं को दूर करना और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाना है।

आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने आगे कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य आम आदमी की भलाई सुनिश्चित करना है। कोई भी व्यक्ति जिसने अनधिकृत कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए 31 जुलाई 2024 तक पावर ऑफ अटॉर्नी या स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता किया है, उसे जमीन की रजिस्ट्री के लिए आपत्ति-मुक्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) की आवश्यकता नहीं होगी।

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