चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार गैरकानूनी तरीके से हो इमिग्रेशन को रोकने के आदेश देते हुए एक माह के भीतर अपनी पॉलिसी तय करने को कहा है। अमेरिका से अब तक तीन जहाज अवैध भारतीयों को वापस छोड़ चुके हैं। इसी को आधार पर बनाकर एडवोकेट कंवल पहुल सिंह ने एक याचिका दायर करके अमेरिका से बड़ी संख्या में पंजाब के लोगों के वापस भेजे जाने की घटना को उठाया है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका का किया निपटारा
इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वह अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करे और पंजाब से अमेरिका तक डंकी रूट से हो रही अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए एक महीने के भीतर फैसला ले।
मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायमूर्ति हरमीत सिंह ग्रेवाल ने याचिकाकर्ता एडवोकेट कंवल पहुल सिंह को सलाह दी कि वह अपनी शिकायत सरकार को भेजे। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह 30 दिनों के भीतर इस पर फैसला लेकर जानकारी दे। इसके साथ ही याचिका का निपटारा भी कर दिया गया।