चंडीगढ़,7 नवंबर ( न्यूज़ अपडेट इंडिया ) । पंजाब सरकार द्वारा राज्य में 118 आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते पंजाब सरकार और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (पीपीएससी) को 13 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। जस्टिस दया चौधरी ने यह रोक पटियाला के प्रभजीत सिंह सहित छह अन्य द्वारा एडवोकेट एचसी अरोड़ा के जरिये दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई है।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया है कि पीपीएससी ने आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारियों के 118 पदों पर नियुक्ति के लिए 29 अक्टूबर को लिखित परीक्षा ली थी। इस परीक्षा से पहले अब तक हर बार इस परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा में भी होता था, लेकिन इस बार प्रश्न पत्र सिर्फ अंग्रेजी भाषा में था। इसके बारे में पहले आयोग द्वारा कोई सूचना ही नहीं दी गई। पत्र में सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही प्रश्न पूछे जाने के चलते आवेदकों को उत्तर देने में परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसा करने से पहले आयोग को सूचित करना चाहिए था। इतना ही नहीं अंग्रेजी में कई प्रश्नों में विरोधाभास भी था।
इसके बाद आयोग ने 29 अक्टूबर को एक पब्लिक नोटिस जारी कर परीक्षार्थियों को चेतावनी दे दी कि प्रश्नों की आंसर-की के खिलाफ जो भी आपत्ति दर्ज करवाएगा अगर उसकी आपत्ति गलत पाई तो उस परीक्षार्थी के तीन अंक काट लिए जाएंगे। याचिकाकर्ता के अनुसार यह नोटिस पूरी तरह से गलत है। लिहाजा इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद करे नए सिरे से दोनो भाषा में प्रश्न पत्र के जरिये परीक्षा ली जाए।