चंडीगढ़, 15 अक्टूबर- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय तथा भारत निर्वाचन आयोग प्रदेश के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी उद्देश्य से हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में नए एवं मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से छूट गए पात्र मतदाताओं को शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे। इसके लिए निर्वाचन विभाग द्वारा सक्रियता से कार्य किया जा रहा है तथा पात्र मतदाताओं को जागरूक करने के साथ-साथ आवश्यक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
प्रदेश में इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 22 जिला निर्वाचन अधिकारी, 90 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), 1,778 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ), 2,244 बीएलओ सुपरवाइजर तथा 20,864 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) कार्य कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान भी लगातार जारी रखा जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में समन्वित प्रयास करने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे।
*पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से न छूटे, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन विभाग प्रतिबद्ध*
*हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य— “कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।”*
*प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान
*प्रदेश के 22 जिला निर्वाचन अधिकारी, 90 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, 1,778 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, 2,244 बीएलओ सुपरवाइजर तथा 20,864 बूथ लेवल अधिकारी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यरत हैं।*
*मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों एवं सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950*
यदि किसी नागरिक को मतदाता सूची से संबंधित कोई शिकायत है या उसे नया नाम दर्ज करवाने के लिए फॉर्म-6 भरने में सहायता चाहिए, तो वह हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कार्यालय समय के दौरान संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय अथवा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में स्थापित हेल्पडेस्क से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
*मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने एवं संशोधन के लिए निर्धारित फॉर्म*
* फॉर्म-6: जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे इस फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
* फॉर्म-7: मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज करवाने अथवा पहले से दर्ज नाम को हटाने के लिए
* फॉर्म-8: मतदाता सूची में निवास स्थान बदलने, दर्ज विवरण में सुधार करवाने, मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) बदलवाने अथवा दिव्यांग मतदाता (पीडब्ल्यूडी) के रूप में चिह्नित करवाने के लिए।
*मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष शिविर*
निर्वाचन विभाग द्वारा आगामी विशेष शिविर प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) उपलब्ध रहेंगे और मतदाताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी मतदाता सूची में नाम की जांच करें तथा यदि उनका नाम दर्ज नहीं है या किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, तो निर्धारित फॉर्म के माध्यम से आवेदन करें।