चंडीगढ़। हरियाणा में अब पांच साल के भीतर एक से अधिक बार दोषी ठहराए गए व्यक्ति को आदतन अपराधी माना जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कारागार नियम, 2022 में ‘आदतन अपराधी’ की परिभाषा को शामिल करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधित नियमों को हरियाणा कारागार (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।
संशोधित नियमों के तहत, हरियाणा कारागार नियम, 2022 के नियम 2, उप-नियम (1), खंड (11) में आदतन अपराधी की परिभाषा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है। ‘आदतन अपराधी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे पांच वर्ष की किसी भी लगातार अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर किए गए किसी एक या अधिक अपराधों के लिए दो बार से अधिक अवसरों पर दोष सिद्ध ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई हो और उसी कार्यवाही का भाग नहीं हो, ऐसा दण्डादेश को अपील या पुनरीक्षण में उलट नहीं किया गया हो।
पांच साल में दो बार दोषी ठहराने पर माना जाएगा आदतन अपराधी
सरकार ने हरियाणा कारगार नियमों में किया बदलाव
बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित पांच वर्ष की निरंतर अवधि की गणना करते समय, कारावास की सजा के तहत या डिटेंशन के तहत जेल में बिताई गई किसी भी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।