चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नगर पालिका क्षेत्रों के लिए सीवर तथा पानी कनेक्शनों को नियमित करने के लिए नई पॉलिसी लागू कर दी है। नई पॉलिसी नगर पालिका की सीमा में आने वाले गांवों में भी लागू होगी।
सीवर व पानी कनेक्शन नियमित करने को किस्तों में दे सकेंगे राशि
सरकार ने लागू हुई नई पॉलिसी
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास गुप्ता द्वारा शुक्रवार को देर रात जारी किए गए निर्देशानुसार यह नीति नगरपालिका क्षेत्रों में पानी और सीवरेज के नए कनेक्शन जारी करने के लिए भी लागू होगी। नई पॉलिसी के तहत, निवासियों को पानी और सीवरेज कनेक्शन जारी करने और नियमित करने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं।
हरियाणा के लोगों को वर्तमान वाटर चार्ज, वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज के अतिरिक्त, क्रमश: 1,000 रुपए और 500 रुपए पानी और सीवर कनेक्शन चार्ज के रूप में एडवांस पेमेंट करने की सहमति देनी होगी। पानी-सीवर और पानी के मीटर के लिए सामग्री और लेबर चार्ज उपभोक्ताओं को खुद वहन करनी होगी।
दूसरे विकल्प के अनुसार लोगों को 15 सालों तक वाटर-सीवर कनेक्शन चार्ज के बदले 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे, साथ ही वाटर, वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज भी देना होगा। यदि विभाग द्वारा जल मीटर उपलब्ध कराया जाता है, तो उपभोक्ता को उसके बदले छह सालों तक 25 रुपए प्रति माह भी देने होंगे।
अधिसूचना में कहा गया है कि मीटर लगे होने की स्थिति में उपभोक्ता से कोई वाटर, वाटर वेस्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा और वाटर-सीवरेज कनेक्शन और जल मीटर के लिए सामग्री और श्रम की लागत सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी।