Saturday, 12 July 2025
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हरियाणा

सम्बन्धित अधिकारियों को हरियाणा सरकार के निर्देश

Updated on Wednesday, June 18, 2025 22:16 PM IST

चंडीगढ़, 18 जून-हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

 

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारियों (एफआरजीए) तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारियों (एसजीआरए) द्वारा, नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का निपटारा अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना अनिवार्य है।

 

राइट टू सर्विस एक्ट के तहत शिकायतों का करें समयबद्ध निपटान 

 

यह भी कहा गया है कि प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी हर सोमवार को लंबित शिकायतों की सूची बनाकर अपने पास रखें और सप्ताह भर में प्राथमिकता के आधार पर उनका निपटारा करवाने के प्रयास करें। इस प्रक्रिया से शिकायत निवारण की गति में तेजी आएगी और नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

 

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