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Haryana

परिवहन कर्मचारियों के लिए बने सेवा नियम

November 25, 2021 11:23 PM
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने परिवहन कर्मचारियों के लिए सेवा नियम तय कर दिए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2021 को मंजूरी दी गई। राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के शासन और विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दक्षता एवं सुधार लाने हेतु के लिए यह सेवा नियम बनाए गए हैं।
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत मेंं मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा में ई-गवर्नेंस का लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार तेजी से काम करेगी। सेवाओं में सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की मदद लेने को कैबिनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट फार स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआइएसजी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने बताया कि सिरसा के थेहड़ इलाके के पुनर्वास मामले में आवास विभाग से बैठक नहीं होने के कारण कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। थेहड़ के मामले में अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। कार्यक्रमों के लिए मिशन, विजन और लक्ष्यों को परिभाषित करने और विजन को हकीकत में बदलने की रणनीति तैयार करने के लिए एनआईएसजी से एमओयू करने की मंजूरी दी गई है। एनआइएसजी भारत में ई-गवर्नेंस पहलों में सबसे अग्रणी रहा है।
 
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