चंडीगढ़ ,10 दिसंबर ( न्यूज़ अपडेट इंडिया ) : आइटी पार्क में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट के मामले में शनिवार को शिकायतकर्ता युवती के बयान दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने आइटी कंपनी के एमडी साहिल कोहली के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा जोड़ दी। इससे पहले साहिल कोहली और उसके भाई सोमिल कोहली के खिलाफ पुलिस ने धारा 323, 332, 365 व 506 के तहत केस दर्ज किया था। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर चार दिन का रिमांड मांगा। पुलिस ने दलील दी कि रिश्वत के आरोप के साथ-साथ युवती की ओर से लगाए तंग करने के आरोप की जांच की जानी है। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने शिकायत को रफा-दफा करने के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस दौरान सोमिल ने इस डील का वीडियो बना लिया। पुलिसकर्मियों की जब इस पर नजर पड़ी तो बवाल हो गया।
साहिल कोहली व सोमिल कोहली की तरफ से वकील ने शनिवार को जमानत याचिका दायर की। इस पर कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा।
बचाव पक्ष बोला : तंग व छेड़छाड़ करने का आरोप झूठा
बचाव पक्ष के वकील ने छेड़छाड़ व तंग करने के आरोप को भी झूठा करार दिया। वकील ने दलील दी कि युवती व साहिल की शादी को लेकर परिवार में बातचीत हुई थी। लेकिन, किसी पारिवारिक मामले की वजह से रिश्ता टूट गया। इस कारण अब साहिल के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है।
थाने बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए थी, पुलिस कर्मी घर क्यों गए?
बचाव पक्ष ने दलील में कहा कि अगर किसी तरह की शिकायत आई थी तो साहिल कोहली से थाने में बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए थी। लेकिन, पुलिसकर्मी उसके घर पहुंच गए। एक पुलिसकर्मी ने मामले को रफादफा करने की एवज में एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की। जब उनका वीडियो बनाया तो पुलिसकर्मी ने मोबाइल छीन लिया। उस मोबाइल को पुलिसकर्मी से बरामद कर ज्यूडिशियल कस्टडी में जमा करवाया जाए।