Thursday, April 25, 2024
Follow us on
BREAKING NEWS
बिजली घोटाले में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ विजीलेंस ने हाइकोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्टतृतीय वाल्मीकि समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ संपन्नजींद जिले के खिलाड़ी सूरज रोहिल्ला नही हैं किसी परिचय के मोहताज पंचकूला विधानसभा की विजय संकल्प रैली 28 अप्रैल को, सीएम नायब सैनी होंगे मुख्य अतिथिइनेलो ने फरीदाबाद, सोनीपत व सिरसा में उतारे प्रत्याशीहरियाणा में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा अकाली दल, इनेलो का करेगा समर्थनकांग्रेस ने जारी नहीं की प्रत्याशियों की असली सूची, सोशल मीडिया पर आई फर्जी सूचीआम नागरिकों व प्रशासन के बीच रैजिडैंट्स एसोसिएशन बनी सेतू: अरोड़ा
 
 
 
Chandigarh

नाम की गलती में NRI को विमान पर चढ़ने से रोक किया गिरफ्तार, विजिलेंस पर जुर्माना

November 18, 2017 01:22 PM

चंडीगढ़,18 नवंबर ( न्यूज़ अपडेट इंडिया )  पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को नाम की गलती में एनआरअाइ को विमान पर चढ़ने से पहले से रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे इस गलती का अहसास हुआ कि आरोपी के बदले उसने किसी और को पकड़ लिया है। विजिलेंस को यह गलती भारी पड़ी है और पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने उस पर पांच रुपये का जुर्माना लगा दिया है। जुर्माने की यह राशि संबंधित अधिकारी से वसूलने का हाई कोर्ट ने अादेश दिया है।

दरअसल, विजिलेंस ने सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर गुरदेव सिंह सयान की जगह लंदन निवासी गुरदेव सिंह को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। बाद ने उसे इसका पता चला। हाईकोर्ट ने इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो की माफी की मांग खारिज करते हुए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वे एनआरआइ गुरदेव को लंदन का विमान किराया व पांच लाख रुपये मुआवजा दें और उससे पंजाब सरकार की तरफ से माफी भी मांगें। मुआवजा राशि विजिलेंस के दोषी कर्मचारी से वसूली जाए।
 

हाईकोर्ट ने विजिलेंस पर लगाया पांच लाख का जुर्माना, कहा- दोषी अफसर से वसूले जाएं पैसे

जस्टिस एबी चौधरी ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है कि विजिलेंस ब्यूरो की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया से विदेश में पंजाब व देश की इज्जत को नुकसान पंहुचा। यह गलती माफ करने योग्य नहीं है। इससे सरकारी कर्मचारी के काम के रवैये की झलक दिखती है कि वे अपना काम कैसे लापरवाही से करते हैं।

जस्टिस चौधरी ने कहा कि इस मामले में गलती की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि जिस गुरदेव सिंह को रोका गया उसके नाम के साथ सयान नहीं था और उसका पासपोर्ट लंदन स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से बना है और उसका पता लंदन का है। फिर विजिलेंस ब्यूरो ने उसको कैसे रोक लिया, क्या उसका पासपोर्ट, इस पर लगी फोटो को नहीं देखा गया?

हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी रोजाना ज्यादा वेतन व सुविधा की तो मांग करते रहते हैं लेकिन वे अपने काम को अच्छे तरीके से क्यों नहीं करते? इस मामले में एडवोकेट जनरल की भूमिका पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वकील तो कोर्ट में वही कहेगा जो उसके क्लाइंट ने उसे जानकारी दी है। विजिलेंस को एजी को जानकारी देने से पहले तथ्यों की सही जांच करनी चाहिए थी। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो आदेश का पालन कर स्टेटस रिपोर्ट भी दे। 

यह था मामला

सिंचाई विभाग के चीफ इंजिनीयर गुरदेव सिंह सयान के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। विजिलेंस ने उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है।  गुरदेव ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दायर की है। कोर्ट ने उनके विदेश जाने पर रोक लगा रखी है। 2 नवंबर को विजिलेंस को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली से सूचना दी गई कि गुरदेव सिंह सयान नामक एक व्यक्ति लंदन जा रहा है। एयरपोर्ट अथारिटी ने उनको रोक लिया। कुछ समय बाद विजिलेंस ब्यूरो ने बिना जांच किए ही गुरदेव को गिरफ्तार कर लिया लेकिन बाद में पता चला कि यह लंदन निवासी गुरदेव सिंह है।

 
Have something to say? Post your comment
More Chandigarh News
आम नागरिकों व प्रशासन के बीच रैजिडैंट्स एसोसिएशन बनी सेतू: अरोड़ा
एमिटी यूनिवर्सिटी पंजाब में पहली एमिलेक्स नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2024 का धूमधाम से समापन हुआ
अकाली दल प्रत्याशी एन के शर्मा ने पंजग्रामी के गांवों का किया दौरा
भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी को 12 जून 1975 के ऐतिहासिक तथ्य याद दिलाई
चंडीगढ़ में पंजाबी को नंबर वन भाषा बना कर दिखाएंगे : संजय टंडन
ईवी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं युवा:सुखविंदर सिंह
ईवी खरीदने वाले उपभोक्ताओं को दी 18.66 करोड़ सब्सिडी:नौटियाल
सिटी ब्यूटीफुल में 31 मार्च तक शुरू होंगे 53 ईवी चार्जिंग स्टेशन
नए जनसांख्यिकीय लाभ के अवसर बढ़े:अरविंद विरमानी
महिलाओं को उद्योग जगत में नई पहचान देगा शी-फोरम