नई दिल्ली,20 अक्तूबर ( न्यूज़ अपडेट इंडिया ) । भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह स्पष्ट किया है कि उसने कभी भी आधार नंबर को बैंक एकाउंट से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने संबंधी कभी भी कोई आदेश नहीं दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि आधार को बैंक एकाउंट से लिंक न करने पर उक्त खाता बंद कर दिया जाएगा।यह खुलासा एक सूचना के अधिकार (RTI) के तहत दायर याचिका के उत्तर से हुआ है। यह याचिका मनीलाइफ डॉट इन के योगेश सपकाले ने दायर की थी। इस याचिका के जवाब में खुद आरबीआई ने कहा कि सरकार ने 1 जून 2017 को एक गजट नोटिफिकेशन जीएसआर538(ई) जारी किया था जिसमें धन शोधन रोकथाम (रिकॉर्ड का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2017 के संबंध में बैंक खाता खोलने के लिए आधार और पैन को प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया है। यहां ध्यान दिया जा सकता है कि रिजर्व बैंक ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।
बैंक एकाउंट से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने के सवाल पर आरबीआई ने कहा कि उसने अभी तक अनिवार्य रूप से आधार नंबर को बैंक एकाउंट के साथ जोड़ने संबंधी कोई भी निर्देश जारी नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट रूप से इस बात से भी इनकार किया है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों को जोड़ने के लिए अनुमति मांगने हेतु कोई याचिका दायर की है। आरबीआई ने कहा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका दाखिल नहीं की है। आरबीआई का यह उत्तर साफ तौर पर बताता है कि बैंक एकाउंट्स को आधार से जोड़ने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार का है न कि आरबीआई का। ग्राहकों को बैंकों से संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि वे अपना आधार नंबर अपने बैंक एकाउंट से जोड़े, ऐसा न करने पर उनके बैंक एकाउंट की सेवाएं बाधित हो सकती हैं।