चंडीगढ़, 30 सितंबर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच हो रहे ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रचार के लिए एक दिन का समय कम कद दिया है। अब ऐलनाबाद में 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। प्रत्याशी अपने साथ भीड़ लेकर नहीं चल सकेंगे।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुराग अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की।
बैठक में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अलावा कांग्रेस की ओर से कोषाध्यक्ष रोहित जैन, भाजपा के एडवोकेट पवन शर्मा, बसपा से एडवोकेट गुरमीत सिंह तथा इनेलो से एडवोकेट संदीप गोयत मौजूद रहे। जेजेपी की ओर से कोई प्रतिनिधि बैठक में नहीं पहुंचा।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिक भीड़ जुटाने पर पाबंदी लगाई है। नामांकन-पत्र दाखिल करने के लिए प्रत्याशी अपने साथ अधिकतम दो गाड़ी साथ लेकर जा सकेंगे। निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार के साथ दो लोगों के जाने की इजाजत होगी। किसी तरह के जुलूस की परमिशन नहीं रहेगी।
इंडोर में क्षमता के अनुसार 30 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोग जुट सकेंगे। बैठक में शामिल होने वाले लोगों की संख्या गिनने के लिए रजिस्टर रखा जाएगा। इसी तरह से ओपन ग्राउंड में क्षमता के 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 लोगों के जुटने की इजाजत निर्वाचन आयोग ने दी है।
चुनाव से जुड़ी बैठकों में पुलिस व प्रशासन द्वारा की जाने वाली बैरिकेडिंग का खर्च उम्मीदवार या संबंधित पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा। चुनावी रैलियों के लिए केवल उन्हीं मैदानों का उपयोग किया जाएगा, जिन्हें पूरी तरह से घेराबंदी/बैरेकिडिंग हो सकेगी। उपचुनाव के दौरान रोड-शो, मोटरसाइकिल, साइकिल या कार रैली की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, नुक्कड़ सभाओं में भी अधिकतम 50 ही लोगों की भीड़ जुटाने की परमिशन रहेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि उपचुनाव में उन्हीं अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। राजनीतिक दलों के भी उन्हीं नेताओं को पोलिंग एजेंट के रूप में मंजूरी मिलेगी, जो दोनों डोज लगवा चुके हैं। मतदान और मतगणना के दिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फेस मॉस्क सभी के लिए अनिवार्य रहेगा।