अंबाला शहर ,02 दिसंबर ( न्यूज़ अपडेट इंडिया ) : होटल व रेस्टोरेंट संचालक अब अपनी किचन में लकड़ी और कोयले से खाना नहीं बना पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला प्रशासन ने इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। वहीं ईंट भट्ठों को जिग-जैग तकनीक या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य कोई उच्च तकनीक लगाने के लिए 30 सितंबर 2018 तक की छूट दे दी है। इसके बाद ऐसे भट्ठों पर कार्रवाई की जाएगी जोकि इन आदेशों की अनुपालना नहीं करेंगे। साथ ही उनके लाइसेंस भी रिन्यू नहीं होंगे। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पहल के बाद जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं।
जिला खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के नियंत्रक निशांत राठी ने बताया कि ईंट- भट्ठे जिग-जैग तकनीक या हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य कोई उच्च तकनीक का प्रयोग करे। संचालक 30 सितंबर 2018 तक इसे लगवा लेंगे यह शपथ पत्र के बाद ही उन्हें 30 सितंबर तक पुरानी तकनीक से भट्ठे चलाने की अनुमति दी जाएगी।